कोरोना के गंभीर संकट के बीच सरकार ने दी राहत, किये 10 बड़े ऐलान, जाने आपको क्या मिला 

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नई दिल्ली, 24 मार्च –एन पी न्यूज 24 – ने प्रेस  कॉफ्रेंस करके आज कई बड़ी घोषणा की है।  यह घोषणा कोरोना वायरस के मद्देनज़र की गई है।  आइये जानते है 10 पॉइंट से इन घोषणाओं को.
* 3 महीने तक डेबिट कार्ड से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ ही बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन रखना अनिवार्य नहीं होगा।  डिजिटल ट्रेड के लिए बैंक के चार्जेज को घटाया गया है. इसका मकसद डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना  है।
* जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढाकर 30 जून कर दी गई है। अब तक यह डेडलाइन 31 मार्च थी।  5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर  वाले कारोबारियों से लेट फीस नहीं ली जाएगी। 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों से 9% लेट फीस ली जाएगी।
* विवाद से  विश्वास स्कीम समयसीमा की भी अवधि बढाकर 30 जून कर दी गई है।  विवाद से विश्वास का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जिनकी टेक्स देनदारी को लेकर कई तरह का विवाद है।
* वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स की डेडलाइन बढाकर 30 जून 2020 कर दी गई हैं. कोरोना वायरस के मद्देनज़र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह निर्णय लिया है।  30 जून तक डिलेड पेमेंट की ब्याज दर 12% से घटाकर 9% कर दिया गया हैं।
* टीडीएस की डिपॉजिट की ब्याज दर 18% से घटकर 9% कर दी गई है।  यह जानकारी निर्मला सीतारमण ने  प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।  पैन और आधार को लिंक कराने की डेडलाइन भी 30 जून कर दिया गया है।  विश्वास समयसीमा की भी अवधि बढाकर 30 जून कर दी गई है।
* जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढाकर 30 जून कर दी गई है।
*  5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर  वाले कारोबारियों से लेट फीस नहीं ली जाएगी। 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों से 9% लेट फीस ली जाएगी।
* एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर को राहत देने के लिए 30 जून तक कस्टम क्लीयरेंस 24 घंटे सातों दिन होगा।
* वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कंपनियों को बोर्ड मीटिंग के लिए 60 दिन की राहत दी गई है।  कोरोना वायरस की वजह से कंपनियों की बोर्ड  मीटिंग नहीं हो पा रही है।
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