नई दिल्ली, 24 मार्च –एन पी न्यूज 24 – मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस के डर और दहशत के बीच कुछ राहत देने की कोशिश की. इस कोशिश ने हर वर्ग को प्रभावित किया है। खास कर वित्त मंत्री ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले कारोबारियों से लेट फीस नहीं लेने का ऐलान किया है । जीएसटी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी है। जीएसटी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढाकर 30 जून कर दी गई है।
वितता मंत्री ने कहा कि 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले कारोबारियों से लेट फीस नहीं ली जाएगी। 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों से 9% लेट फीस ली जाएगी।सरकार ने कम्पोजिशन रिटर्न फाइल करने की समयसीमा भी बढाकर 30 अप्रैल कर दी है।
कोरोना वायरस से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज
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उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के मद्देनज़र सरकार की तरफ से जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाएगी।
करदाताओं को मिली बड़ी राहत
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स की डेडलाइन बढाकर 30 जून 2020 कर दी गई हैं. कोरोना वायरस के मद्देनज़र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह निर्णय लिया है। 30 जून तक डिलेड पेमेंट की ब्याज दर 12% से घटाकर 9% कर दिया गया हैं।