झूठे वादे कर सेक्स संबंध बनाना भी रेप है : बॉम्बे हाईकोर्ट

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मुंबई: एन पी न्यूज 24 – एक पुरुष ने महिला से यह कहकर शारीरिक संबंध कायम किए कि वह उससे सच्चा प्यार करता है. इस तरह झूठे आश्वासन देकर संबंध बनाने को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बलात्कार कहा है.

इस मामले की सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाईकोर्ट जस्टिस सुनील शुकरे और माधव जामदार ने एक बलात्कार केस की सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा है कि, अगर कोई पुरुष यह कहकर महिला के साथ यौन संबंध बनाता है कि वह सिर्फ उस महिला के अलावा किसी और से प्यार नहीं करता है, तो उसे सहमति नहीं माना जाएगा।

पुरुष का कहना है कि उसने महिला की सहमती से संबंध बनाए थे. वहीं महिला ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पहले उसने शादी के पहले शारीरिक रिलेशन बनाने से इनकार किया था, लेकिन उसके पुरुष पार्टनर ने उसे भरोसा जताया कि वह सिर्फ उसे ही सच्चा प्यार करता है और किसी महिला से नहीं. इस तरह शख्स ने बहलाकर महिला को संबंध बनाने के लिए राजी किया. फिर बाद में ब्रेकअप कर लिया.

मामले की सुनवाई के बाद न्यायधीशों की पीठ ने पुरुष की याचिका को खारिज कर दिया है.

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