Pune Crime News | ‘कैनरी हाई इंटरनेशनल स्कूल’ ठगी मामला ! शेफाली तिवारी, तन्मय शर्मा, रोहित भार्गव के खिलाफ केस दर्ज

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पुणे : एन पी न्यूज 24 ऑनलाइन – आयुष्मती ट्रस्ट संस्था के पास ‘कैनरी हाई इंटरनेशनल स्कूल’ की मान्यता है. इसके जरिए स्कूल खोलने के बहाने 1 करोड़ 17 लाख 67 हजार 579 रुपए का निवेश कराकर पार्टनर बनाया. लेकिन किसी तरह का अधिकार न देकर स्कूल बंद कर ठगी की. इस मामले में येरवडा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

इस मामले में सी.पी. गोयनका इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्या शेफाली तिवारी, तन्मय शर्मा, रोहित भार्गव (तीनों नि. पुणे नगर रोड, वाघोली) के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 415, 420, 500, 34 के तहत केस दर्ज किया गया है. इस मामले में पूर्णिमा मिलिंद कोठारी (उम्र-63, नि. आगाखान पैलेस के पास, नगर रोड, येरवडा) ने येरवडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. यह घटना अगस्त 2019 से 31 मार्च 2023 के दौरान ‘कैनरी हाई इंटरनेशनल स्कूल’ शास्त्रीनगर, येरवडा में हुई है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शेफाली तिवारी सी.पी. गोयनका इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्या है. उन्होंने शिकायतकर्ता कोठारी को बताया कि उनका आयुष्मती ट्रस्ट नामक संस्था है. इस ट्रस्ट के पास ‘कैनरी हाई इंटरनेशनल स्कूल’ चलाने का परमिट होने की झूठी बात बताई. यह स्कूल शुरू करने के लिए एक से दो वर्ष के लिए पैसे निवेश करने के लिए कहा. साथ ही शिकायतकर्ता को पार्टनर बनाने का भी झांसा दिया. इसके बाद शिकायतकर्ता ने मजबूरन 1 करोड़ 17 लाख 67 हजार 579 रुपए खर्च किए.

कोठारी और उनके बेटे को 70 फीसदी की पार्टनरशिप दी गई. लेकिन कोई अधिकार नहीं दिया गया.
आरोपियों ने स्कूल के नाम के बैंक एकाउंट में जमा होने वाले पैसे खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल किया.
स्कूल के बंद होने के बाद अभिभावकों ने इसे लेकर आरोपियों से पूछा. उस वक्त स्कूल बंद होने के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों को शिकायतकर्ता कोठारी को जिम्मेदार बताकर उन्हें बदनाम किया.

इस मामले में कोठारी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. कोर्ट ने 156 (3) के तहत केस दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया. इसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है. मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक नांगरे कर रहे है.

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