नई दिल्ली, 17 मार्च – एन पी न्यूज 24 – पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं कराने वालो के खिलाफ अब सख्त कदम उठाने की तैयारी की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी पैन कार्ड होल्डर्स को निर्देश दिया है कि वह तय डेडलाइन से पहले अपने पैन और आधार को लिंक करा ले नहीं तो टैक्स डिपार्टमेंट उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। पैन और आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक है। आईटी डिपार्टमेंट ने कहा है कि इन दोनों डाक्यूमेंट्स को ऑनलाइन के साथ पैन सर्विस सेंटर से भी लिंक कराया जा सकता है. आप अपने नजदीकी एनएसडीएल या UTITSL से पैन सर्विस सेंटर जाकर लिंक करा सकते है. ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
डिपार्टमेंट की तरफ से सोशल मीडिया में चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि डेडलाइन मिस नहीं करे. 31 मार्च तक पैन और आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही एक वीडियो भी जारी किया गया है। इसमें दोनों डाक्यूमेंट्स को लिंक कराने की जानकारी दी गई है।
1. सबसे पहले आपको UIDPAN 12 digjt Aadhaar>10digitPAN> फॉर्मेट में एक SMS भेजना होगा। इसके लिए दो नंबर दिए गए है। ये नंबर 567678 और 56161 है.
2. आप e-filling प्रोटल के जरिये भी इसे लिंक करा सकते है। इसके लिए आपको www.incomtaxindiaefilling.gov.in पर जाना होगा।
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लग सकता है 10 हज़ार रुपए तक का जुर्माना
अगर आपने पैन और आधार कार्ड को तय तारीख तक लिंक नहीं कराया तो आपको 10 हज़ार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता हैं.
नहीं कर सकेंगे 50 हज़ार से अधिक का ट्रांजेक्शन
अगर आपके पास निष्क्रिय पैन कार्ड है तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। बैंक अकाउंट से 50 हज़ार रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर रहे है तो आपको पैन कार्ड दिखाना होगा।