7 दिन में निपटा ले ये दो बड़े काम ! वर्ना रद्द हो जाएगा ATM-PAN कार्ड

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नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – साल के आखिरी 7 दिनों से पहले बैंक से जुड़े कुछ जरुरी काम को निपटा ले वर्ना आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. ये काम पैन और आधार कार्ड से जुडी है.  31 दिसंबर तक अगर आपने अपने पुराने डेबिट-क्रेडिट कार्ड को नहीं बदलवाया तो आपका ये कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। बैंक मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड बंद करने जा रही है. आरबीआई के निर्देशानुसार कार्ड रिप्लेस करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 है. ग्राहकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. बैंक ने ऐसे कार्ड बनाने बंद कर दिए है इसकी जगह ईवीएम चिप कार्ड को तैयार किया गया है. सभी पुराने कार्ड्स को नए चिप कार्ड्स से बदला जाएगा।

आपको हर हाल में 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना है. अगर आपने  ऐसा नहीं किया तो सीबीडीटी आपके पैन कार्ड को अमान्य घोषित कर देगा। इसे लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। यहां आपको आधार लिंक का विकल्प दिखाई देगा। आपको इसे क्लिक करना है. इसके बाद बॉक्स में पैन, आधार, नाम और दिया हुआ कैप्चा भर दे. इसके बाद लिकिंग का प्रोसेस पूरा हो जाएगा इसके अलावा 567678 या या 56161 पर एसएमएस भेजकर अपने आधार से पैन के लिंक के स्टेटस जान सकते है.
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