संकटकाल में ईपीएफओ खाते से पैसे निकालने के लिए भेजे जा रहे हैं संदेश, करना है बस यह काम

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नई दिल्ली. – एन पी न्यूज 24 – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन   ने अपने सब्सक्राइबर्स को ईपीएफ खाते में रकम के 75 फीसदी या तीन महीने के वेतन (जो भी कम हो) को निकालने की अनुमति दी है। दरअसल, सरकार ने हाल ही में ईपीएफ योजना से जुड़े प्रावधानों में कुछ संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद ईपीएफओ के सदस्य अपनी पीएफ राशि का एक हिस्सा नॉन-रिफंडेबल एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। ऑनलाइन पीएफ निकासी में इसके लिए अलग से कोविड-19 नाम से एक कारण जोड़ा गया है। ईपीएफओ इसके लिए एक संदेश भेज रहा है, जिसमें कहा गया है कि ईपीएफओ द्वारा कोविड-19 (COVID-19) से संबंधित दावों के आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।  संदेश में EPFO कहा कि  यदि आपने पहले किसी अन्य दावे के लिए आवेदन किया है, जिसका निपटान नहीं हुआ है तो भी आप जल्द राहत के लिए कोविड-19 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन फाइल कर सकते है।

निकासी में कुछ नियम और शर्तें भी : ईपीएफ के मौजूदा नियमों के अनुसार, एक कर्मचारी समय से पहले केवल कुछ खास कारणों के लिए अपने ईपीएफ खाते से पैसा निकाल सकता है। इनमें नौकरी गंवाना, शादी, शिक्षा, खरीद या घर का निर्माण, मेडिकल इमर्जेंसी वगैरह शामिल हैं। हालांकि, यह निकासी कुछ नियमों और शर्तों के अधीन है।
3 महीने तक पीएफ भरेगी सरकार :  संदेश में कहा गया है कि भारत सरकार अगले तीन महीनों के लिए कंपनी और कर्मचारी (12% प्रत्येक) के योगदान का भुगतान करेगी। अगर आपकी कंपनी में 100 कर्मचारी हैं और उनमें से 90 फीसदी 15,000 रुपये से कम कमाते हैं।

3 दिन में मिला रहा क्लेम : मौजूदा सिस्टम उन सभी आवेदनों की प्रोसेसिंग 72 घंटे से कम समय में कर रहा है, जिनका KYC हो चुका है। दूसरे श्रेणी के जरिये दावा करने वाले सब्सक्राइबर्स भी इस महामारी से लड़ने के लिए दावा कर सकते हैं।

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