नई दिल्ली, 2 अप्रैल -एन पी न्यूज 24 – केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर 138 कानूनों में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलनेवाले भत्ते भी बंद कर दिए गए है। वही दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने बुधवार को गजट अधिसूचना जारी कर जम्मू कश्मीर विधानसभा सदस्य पेंशन कानून में संशोधन कर पेंशन की राशि 50 हज़ार रुपए से बढाकर 75 हज़ार रुपए कर दी.
फ़िलहाल सुरक्षा मिली हुई है
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कानून के प्रावधान 3सी के तहत जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों को तमाम भत्ते को समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को किराये के मकान, साज सज्जा पर मिलने वाले अधिकतम 35 हज़ार रुपए प्रति वर्ष, एक साल में 48000 रुपए का मुफ्त टेलीफ़ोन काल, 1500 रुपए प्रति माह बिजली, कार पेट्रोल, चिकित्सा सुविधा, ड्राइवर और निजी सहायक नहीं मिलेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य के चार पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, उम्र अब्दुल्ला और महबूबा मुफ़्ती को फ़िलहाल केंद्र सरकार से सुरक्षा मिली हुई है। नए कानून के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी। लद्दाख का प्रशासन अब सीधे केंद्र सरकार के तहत होगा ,जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा रहेगी।
कुछ और बदलाव किये गए
जम्मू कश्मीर मंत्री एवं राज्य मंत्री वेतन कानून में भी बदलाव किया गया है। अब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों को मिलने वाले वेतन पर टेक्स नहीं लगेगा। मंत्रियो को फ्री मेडिकल फैसिलिटी वाले कानून को भी समाप्त कर दिया गया है.