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नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – पिछले एक महीने से चल रहे घमसान के बीच सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अहम् फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है वह इस कानून पर रोक नहीं लगाएगी। कोर्ट ने कहा कि कोई भी आदेश देने से पहले केन्द्र सरकार का पक्ष जानना जरुरी है.
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले को किसी बड़ी बेंच के पास भेजा जाये। उन्होंने साथ ही इस कानून के अमल पर तीन महीने की रोक भी लगाने की मांग की. वही एजी ने 3 महीने तक कानून पर रोक लगाने की मांग का भी विरोध किया। सिब्बल ने इसके बाद फरवरी में मामले की सुनवाई के लिए कोई तारीख तय करने की मांग की।
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सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट को कहना चाहिए कि अब कोई याचिका दायर नहीं होगी।
इस मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज 140 याचिकाएं लिस्टेड थी. इसमें से 131 याचिका इस कानून के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट में कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अब तक केंद्र सरकार ने अपना जवाब नहीं दिया है. सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार सभी याचिका का विरोधी करेगी।
दिसंबर में जब मामला सामने लाया गया था तब 60 याचिका थी. मामले की सुनवाई जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई की. दिसंबर में कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया था लेकिन सरकार ने कानून पर रोक नहीं लगाई थी.