IMP NEWS: सावधान! नगदी लेन-देन में ध्यान रखे ‘इन’ 7 नियमों को, नहीं तो इंकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज देगा नोटिस

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एन पी न्यूज 24 – पिछले कुछ समय से बैंकों द्वारा नए-नए कड़े नियम प्रभाव में लाए जा रहे हैं. दूसरी ओर आर्थिक मामलों को लेकर सरकार भी बेहद गंभीर दिखाई दे रही है. इसलिए आज हर किसी को अपनी कमाई का ब्यौरा रखना जरूरी हो गया है, अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो ना जाने कब आप पर मुसीबत की तलवार लटक सकती है. क्योंकि 1 सितंबर से कैश लेन-देन को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं.

तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको नगदी के लेन-देन से जुड़े 7 नियमों को बताने जा रहे हैं. अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो आप पर इंकम टैक्स की कार्रवाई का शिकार हो सकते हैं.

जानिए…

1)      कैश में लोन लेते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी 

अगर कोई आपको लोन की रकम डायरेक्ट आपके बैंक खाते में ही भेजता है, तो यह सीमा 20 हजार रुपये है. वहीं, 20,000 रुपये से ज्यादा कैश लोन लिया तो 100 % पेनाल्टी देनी होगी. कैश में डोनेशन दे रहे हैं, तो मात्र 2000 रुपए तक देना होंगे. वहीं 2 हजार रुपए से ज्यादा कैश डोनेट किया है, तो 80G में छूट नहीं मिलेगी. इनकम टैक्स में 80G के तहत डोनेशन पर छूट मिलती है.

   (2) घर में कितना कैश रखा जा सकता है? –

वैसे घर में कितना नगदी रखा जा सकता है, इस सन्दर्भ में अभी तक कोई लिमिट तय नहीं की गई है. लेकिन यह जरूरी किया गया है कि घर में रखा कैश कहां से आया? अगर इस बाबत जानकारी देने में आप असमर्थ हैं, तो पक्का है कि आपको इसका भुगतान 137% तक की पेनाल्टी देकर चुकाना पड़ेगा.

  3) बैंक से कैश निकालने और जमा करने पर इस नियम को रखे याद –

टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा बताती हैं कि, बैंक अकाउंट से कैश निकलने पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता,  लेकिन जुलाई में पेश हुए हुए बजट में कैश निकासी पर टैक्स को लेकर एक अहम घोषणा की गई है. उक्त घोषणा के तहत 1 सितंबर 2019 से लागू नियम के मुताबिक, 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश निकालने पर 2 % TDS चुकाना होगा. हालाँकि बैंक में कैश जमा करवाने की कोई लिमिट नहीं है.

 (4)  प्रॉपर्टी बेचने पर मिलने वाली रकम से जुड़ा नियम –

टैक्स विशेषज्ञ बताते हैं कि, प्रॉपर्टी को बेचने पर नगद लेने की सीमा भी तय है. यानि आप नगदी में सिर्फ 20,000 रुपये तक का नगदी लेन-देन कर सकते हैं; जबकि 20 हजार रुपये से अधिक कैश लेने पर 100 % पेनाल्टी देनी होगी.

(5) कैश पेमेंट में यह ध्यान रखें –

हालाँकि आपको किसी को कितना कैश का भुगतान करना है, इस बारे में भी नियम तय है. इतना ही नहीं आपके अपने पर्सनल और बिजनेस खर्च के लिए नियम भी निर्धारित है. पर्सनल खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक कैश भुगतान कर सकते हैं.  वहीं, बिजनेस के लिए 10,000 रुपये तक कैश लिमिट तय है.

(6) शादी में किए गए नगदी खर्च संबंधी भी नियम –

टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढ़ा ने बताया कि शादी में कैश खर्च करने पर कोई लिमिट नहीं है. लेकिन शादी में रकम के इस्तेमाल को लेकर नियम हैं. अगर आपने किसी एक ही व्यक्ति से 2 लाख रुपये से अधिक की खरीदारी की है, तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका नाम जाएगा. ऐसे में जरूरत पड़ने पर डिपार्टमेंट आपसे उस खर्च किए गए पैसे का सोर्स पूछ सकता है. अगर आप सही जवाब दे देते हैं तो सब ठीक है, अगर जवाब नहीं दे पाए तो आपको 78% टैक्स और ब्याज चकना पड़ेगा.

(7) किसी को गिफ्ट में कैश देना है तो भी है ये नियम –

अब सरकार के कायदे-कानून के मुताबिक किसी को नगद में गिफ्ट देना भी मुसीबत मोल लेने जैसा हों सकता है. जि हाँ, क्योंकि सरकार ने कैश में गिफ्ट को लेकर भी लिमिट तय की है. आप 2 लाख रुपये से कम कैश का गिफ्ट किसी को दे सकते हैं. लेकिन 2 लाख रुपये से अधिक कैश का गिफ्ट देते है, तो आपको 100% पेनाल्टी देनी होगी. यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2 लाख रुपये की छूट भी सिर्फ रिश्तेदारों के लिए ही है. रिश्तेदारों के अलावा किसी और को कैश गिफ्ट देना है तो ऐसे में 50,000 रुपये से ज्यादा गिफ्ट नहीं ले सकते. अगर आपने 50 हजार रुपये से ज्यादा का गिफ्ट लिया है, तो टैक्स भरना पड़ेगा.

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