नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – कोरोना संक्रमण के खिलाफ देश में लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू गया है, जो 3 मई तक जारी रहेगा। इस बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की है और साथ ही 20 अप्रैल से कुछ जरूरी चीजों में सशर्त छूट देने के निर्देश दिए, जिसमें अब राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करेगा कि कैसे आगे कदम उठाएंगी। हालांकि, केंद्र ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में किसी भी तरह से लॉकडाउन से जुड़ी गाइडलाइंस में ढील नहीं देंगी। ऐसे में देखना होगा कि राज्य सरकारें किस तरह से लॉकडाउन में छूट की रियायतों को अपने प्रदेश में लागू करती हैं।
इस बीच गृह मंत्रालय की ओर से कुछ और क्षेत्रों को छूट देने के बारे में घोषणा की गई है। सरकार की ओर से जारी नई गाइड लाइन के मुताबिक कई सरकारी विभागों को कुछ शर्तों के साथ खोला जाएगा। साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी कई छूट देने का फैसला किया गया है।
सरकार ने अब इन क्षेत्रों को भी दी छूट –
कृषि क्षेत्र – सरकार की नई गाइडलाइन में जंगलों में अनुसूचित जनजातियों और वहां रहने वाले अन्य लोग लघु वन उपज (एमएफपी ) या फिर गैर इमारती लकड़ी को जमा कर सकते हैं और साथ ही वे उनकी कटाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही बांस, नारियल, सुपारी, कॉफी के बीज, मसाले की रोपाई और उनकी कटाई, पैकेजिंग, और बिक्री कर सकते हैं।
निर्माण क्षेत्र – ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, बिजली के तार बिछाना/ निर्माण और संबंधित गतिविधियों के साथ दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबल को बिछाना भी शामिल है।
फाइनेंशियल सेक्टर – गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी ) जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, जिनमें कम से कम कर्मचारी हो। साथ ही सहकारी समितियां को भी काम करने की इजाजत दी गई है।
साथ ही कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट दी गई है। खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज़ खुली रहेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल-कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है। नई गाईडलाइन्स के अनुसार मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई है जिसके तहत कहा गया है कि सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दें।