नई दिल्ली. एन पी न्यूज 24 – कोरोना वायरस के वजह से देशवासी परेशान है और सरकार लगातार लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसे ही ध्यान में रखते हुए अब वित्त मंत्रालय ने 21 अप्रैल, 2020 तक बीमा प्रीमियम की वैधता बढ़ा दी है। इसके लिए सरकार ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64VB में संशोधन किया है, जो प्रीमियम के भुगतान के बिना अग्रिम कवरेज की अनुमति नहीं देता है। सरकार ने यह कदम कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लागू लॉकडाउन को देखते हुए उठाया है।
अस अधिनियम के आने से वाहन मालिकों और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स की पॉलिसी की वैधता बढ़ गई है। लॉकडाउन की अवधि 25 मार्च से 15 अप्रैल तक की है। यानी की आपकी पॉलिसी की अवधि 10 दिन और बढ़ गयी है। यदि आपकी पॉलिसी इस समय अवधि में समाप्त हो गई है तो आपको पॉलिसी का कवरेज और लाभ मिलते रहेंगे। दरअसल, लॉकडाउन के कारण कई इंडस्ट्री बंद होने से लोगों का काम ठप पड़ा है, तो कई लोगों की सैलरी नहीं आ रही है। ऐसे में सरकार ने निजी या राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित लोगों को राहत दी है। यह एक तरह से 23 करोड़ वाहन मालिकों और 40 करोड़ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से तोहफा ही है।
156 में 50 हजार का बीमा दे रहा है फोन पे
डिजिटल पेमेंट्स कंपनी फोनपे (PhonePe) ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के सहयोग से कोरोना केयर नामक एक इंश्योरेंस पॉलिसी की घोषणा की है। ग्राहक इसे फोनपे ऐप के My Money सेक्शन में ऑनलाइन खरीद सकते हैं। 156 रुपये की कीमत पर यह पॉलिसी उन लोगों को 50,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान करेगी, जो 55 वर्ष से कम उम्र के हैं और किसी भी अस्पताल में मान्य होंगे, जो कोविड-19 के लिए उपचार की पेशकश कर रहा है। उपचार की लागत को कवर करने के अलावा, इस पॉलिसी में प्री-हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट-केयर मेडिकल ट्रीटमेंट पर होने वाले एक महीने का खर्च भी शामिल है
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