नई दिल्ली, 31 मार्च -एन पी न्यूज 24 – केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए उन सभी वाहन मालिकों और ड्राईवरो को राहत दी है जिनके प्रमाण पत्र हाल ही में एक्सपायर हो गया है। सरकार ने इन तिथियों को कोरोना वायरस की वजह से बढ़ाया है. सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दवारा जारी सर्कुलर के अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता, सभी प्रकार की परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन को बढ़ाया गया है। फरवरी के बाद जो भी दस्तावेज समाप्त हो गए है, उन्हें अब 30 जून 2020 तक वैध माना जायेगा।
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इस लॉकडाउन अवधि के दौरान सभी राज्यों के ट्रांसपोर्ट ऑफिस बंद है। टेक्सी, बस जैसे कमर्शिअल वाहनों को राहत देने के लिए बाकी के राज्यों दवारा एक समान परिचालन प्रतिक्रिया अपनाई जा सकती है। जो वर्तमान में गैर परिचालन है।
मंत्रालय ने आख़िरकार कहा है कि कई वाहन आवश्यक सेवाओं के संचालन में शामिल हैं। लॉकडाउन के कारण अपने प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को रिन्यू नहीं करा पाएंगे। ऐसे में सुनिश्चित करना होगा कि इन वाहनों के ड्राईवर परेशान न हो और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कठिनाइयों का सामना करे.