वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर नहीं लगेगा चार्ज


atm

नई दिल्ली, 24 मार्च – वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स की डेडलाइन बढाकर 30 जून 2020 कर दी गई हैं. कोरोना वायरस के मद्देनज़र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह निर्णय लिया है। 30 जून तक डिलेड पेमेंट की ब्याज दर 12% से घटाकर 9% कर दिया गया हैं। टीडीएस की डिपॉजिट की ब्याज दर 18% से घटकर 9% कर दी गई है। यह जानकारी निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। पैन और आधार को लिंक कराने की डेडलाइन भी 30 जून कर दिया गया है। विश्वास समयसीमा की भी अवधि बढाकर 30 जून कर दी गई है।

जीएसटी रिटर्न की तारीख बढ़ी
जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढाकर 30 जून कर दी गई है। 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले कारोबारियों से लेट फीस नहीं ली जाएगी। 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों से 9% लेट फीस ली जाएगी।

कंपनियों को बोर्ड मीटिंग पर राहत
वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कंपनियों को बोर्ड मीटिंग के लिए 60 दिन की राहत दी गई है। कोरोना वायरस की वजह से कंपनियों की बोर्ड मीटिंग नहीं हो पा रही है।

एक्साइज ड्यूटी के मुद्दे पर सरकार ने कई तरह की राहत दी है। कंपनियों के डायरेक्टर्स को भारत में यात्रा की समय सीमा में छूट देने का निर्णय लिया गया है। 30 अप्रैल को मेच्योर होने वाले डिबेंचर्स को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
3 महीने तक एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं
3 महीने तक डेबिट कार्ड से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ ही बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन रखना अनिवार्य नहीं होगा।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *