PAN नंबर नहीं तो देना होगा दोगुना टेक्स, 1 अप्रैल से बदल रहा है टेक्स से जुड़ा ये नियम 

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नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – पैन कार्ड को जरुरी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के फाइनेंस बिल में एक खास प्रपोजल दिया है।  इसके अनुसार बिना पैन कार्ड के विदेश घूमने पर  ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इसके सेक्शन 206 सी में विदेश यात्रा पर TCS लगाया गया है।  पैन नंबर नहीं है तो उस पर दोगुना टेक्स लगेगा। 

ये है प्रावधान 
नए नियम के अनुसार विदेश यात्रा पर कुल पैकेज पर 5% टेक्स कलेक्शन एट सोर्स ( TCS ) अलग से देना होगा। अगर टूर पैकेज लेने वाले के पास पैन नहीं है तो उसे पैकेज पर 10%  TCS चुकाना होगा।

इतना चुकाना होगा  TCS 
अगर किसी टूर पैकेज के खर्च 1 लाख रुपए है तो आपको अलग से 5000 रुपए बतौर  TCS    चुकाने होंगे।  TCS की रकम सरकारी खजाने में जाएगी।

ITR में डालनी होगी विदेश यात्रा की जानकारी 
कोई व्यक्ति टूर पैकेज नहीं लेता है, बल्कि अपने विदेश जाने के लिए खुद अलग से टिकट लेता है और रहने का इंतजाम करता है तो उसे  TCS नहीं देना होगा।  TCS कटते ही इनकम टेक्स विभाग के पास इस बात का अलर्ट चला जाएगा।  सरकार के इस फैसले का असर सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के अधिकारियो पर होगा। मतलब हर हाल में  TCS चुकाना ही होगा।
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