कोरोना का असर…मुंबई में घर से काम, नागपुर में 144, और शहर भी सिमटे

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मुंबई. एन पी न्यूज 24 –  देश में अब तक कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहां कम से कम 40 से अधिक लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। महानगरपालिकाएं व नगरपालिकाएं अपने-अपने स्तर पर इससे निपटने के लिए उपाय योजनाओं पर जोर दे रही हैं। बीएसमी ने जहां एडवायजरी जारी कर लोगों से अनावश्यक घर से न निकलने और पब्लिक प्लेसेज पर न जाने की सलाह दी है, वहीं नागपुर में शहर पुलिस आयुक्तालय ने शहर में धारा 144 लगा दी है। अकारण एक जगह 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर कार्रवाई की जा सकती है।

नागपुर में धारा 144 लागू
नागपूर में पुलिस की तरफ से एक नोटिस जारी कर कहा गया है कि अनावश्यक भीड़ जमा करने पर आईपीसी की धारा 144 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस की तरफ से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि देश   कोरोना संक्रामक बीमारी है। लिहाजा, किसी भी कार्यक्रम में जाने से परहेज करें। दूसरी तरफ मनपा ने अपने सभी संबंधइत विभागों को किसी भी तरह के आयोजनों की अनुमति नहीं देने को कहा है।

बीएमसी ने कहा- 6 माह हो सकती है जेल
बीएमसी की एडवायजरी में प्राइवेट कंपनियों को अपने ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडवायजरी में कहा गया है कि सरकार ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। इससे जुड़े दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों को धारा 1897 (EPIDEMIC DISEASES ACT, 1897) के तहत 6 महीने जेल की सजा भी हो सकती है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने पहले ही ‘ग्रुप टूर’ पर रोक लगा दी है. ये रोक धारा 144 के अंतर्गत लगाई गई है.

असामाजिक तत्व उठा सकते हैं फायदा
“अगर किसी के घर के दरवाजे या कॉलोनी के गेट पर कुछ लोग समूह में पहुंचे और वे लोग खुद को सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बताएं तो सावधान रहें। हो सकता है कि कुछ लोग आकर यह भी कहें कि वे सरकार की तरफ से एंटी-कोरोना का छिड़काव या दवाई वितरण के लिए आए हैं, मगर इन लोगों पर कतई विश्वास न करें।”

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