नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स फाइल करने से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है. इसके अनुसार अब जॉइंट ओनरशिप अगर सिंगर प्रॉपर्टी है तो आप भी ITR 1 और ITR 4 के जरिये रिटर्न फाइल कर सकेंगे। अब एक लाख रुपए से ज्यादा के बिजली बिल चुकाने वाले भी ITR 1 और ITR 4 भर सकेंगे।
विदेश दौरे पर 2 लाख से ज्यादा के खर्च पर ITR 1 और ITR 4 भर सकेंगे। तीन दिन पहले इस नियम में बदलाव किया गया था. जिसे अब वापस ले लिया गया है.
ITR 1 के लिए योग्यता घटा दिया था
वित्त वर्ष 2019-20 का ITR 1 फॉर्म को लेकर बड़ा बद्लाव किया गया था. टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले आदेश में कहा था कि ITR 1 फॉर्म वे लोग नहीं भर पाएंगे जिनके पास घर का संयुक्त मालिकाना अधिकार होगा।
टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही कर चुका है ये बदलाव
1. पासपोर्ट डिटेल्स
अब ITR 1 फॉर्म में पासपोर्ट नंबर भी भरना होगा। फॉर्म में यह नया नियम जोड़ा गया है. लेकिन वे लोग यह फॉर्म नहीं बाहर पाएंगे जिन्होंने विदेश यात्रा पर 2 लाख से अधिक खर्च किया है.
2. कंपनी का TAN नंबर
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पिछले साल ITR 1 में ड्राप डाउन मेन्यू से गवर्नमेंट, पीएसयू , पेंशनर्स जैसा अन्य विकल्प चुनना पड़ता था. अब ITR 1 फॉर्म में आपके आपके नियोक्ता के बारे में डिटेल्स मांगी जाएगी।
3. किरायेदार का पेन या आधार नंबर
अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी को किराये पर लगाया है तो अपने किरायेदार का पेन या आधार नंबर देना होगा।
4. अपने घर के पूरा सही एड्रेस
अब ITR 1 फॉर्म आपको अपने घर का पूरा पता देना होगा।
5. हाउसिंग प्रॉपर्टी से जुडी डिटेल्स
हाउसिंग प्रॉपर्टी से मिलने वाली उस रकम का भी डिटेल्स देना होगा जो किसी कारण मकान मालिक को नहीं मिल पाया है.
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