अब 15-15 लाख रुपए देने में ‘टालमटोल’! PM मोदी और HM शाह के खिलाफ झारखंड में ‘मुकदमा’ दर्ज

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रांची: एन पी न्यूज 24 – झारखंड की राजधानी रांची की निचली अदालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले के खिलाफ उच्च न्यायालय (HC) के एक वकील ने कथित रूप से धोखाधड़ी और जालसाजी करने के आरोप में मामला दायर किया है।

झारखंड उच्च न्यायालय के वकील और डोरंडा निवासी हरेंद्र कुमार सिंह की इस याचिका पर गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार गुडिया की अदालत में सुनवाई की गई. कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी को करेगा. अगली सुनवाई के दिन शिकायतकर्ता का बयान शपथ-पत्र पर दर्ज किया जाएगा.

क्या है आरोप?

शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि, साल 2014 के चुनावों के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि, हम विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे और सभी भारतीयों के खाते में 15-15 लाख रुपये जमा किए जाएंगे. साथ ही हर साल 3 लाख सरकारी नौकरियां भी प्रदान करेंगे. ये बातें भाजपा के घोषणा पत्र में भी थीं।

नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर, 2013 को छत्तीसगढ़ में यह आश्वासन दिया था। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहकर लोगों को धोखा दिया है। भाजपा अध्यक्ष का भी चुनाव के दौरान यही जुमला था. अमित शाह ने एक समाचार चैनल 5 फरवरी 2015 को कहा था कि, काला पैसा आने के बाद, भारतीयों के खाते में 15-15 लाख रुपये जमा होंगे.

आठवले के खिलाफ क्या हैं आरोप

केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने 18 दिसंबर, 2018 को महाराष्ट्र के सांगली में लोगों को वचन दिया था कि, कालाधन आने के, हर भारतीय को 15-15 लाख मिलेंगे। शिकायतकर्ता ने 21 दिसंबर, 2019 को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के एक साक्षात्कार का उल्लेख किया है। शिकायतकर्ता वकील ने आरोप लगाया है कि शाह ने कहा था कि, वह अपने घोषणापत्र पर दृढ़ रहे हैं, लेकिन अब जब कालाधन आ गया है, तो  भाजपा भारतीयों को 15-15 लाख रुपये देने में टालमटोल कर रही है। यह उनका चुनावी वादा था, जिसे अब पूरा नहीं किया जा रहा है. उन्होंने 15-15 लाख रुपये देने की बात कह कर लोगों को बेवकूफ बनाया है.

किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज?

शिकायतकर्ता के अनुसार, सूचना के अधिकार के तहत, प्रधान मंत्री कार्यालय ने पूछा गया था कि, 15-15 लाख रुपये लोगों के खाते में कब आएंगे?  इसका अधिकारीयों ने जवाब दिया कि, यह जानकारी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि, उनके द्वारा किए गए वादे मुझे और भारतीयों को खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उन्होंने दिए गए शब्दों का पालन नहीं किया है। HC वकील हरेंद्र की शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 415, 420 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत दर्ज की गई है।

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