अपने ही गाइडलाइंस को पलटा गृह-मंत्रालय ने…अभी अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर पाबंदी जारी रहेगी

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नई दिल्ली. एन पी न्यूज 24 –  अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर अभी गैर-जरूरी सामानों को नहीं बेच सकेंगी, क्योंकि गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन-2 में ई-कॉमर्स कंपनियों के गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर पाबंदी जारी रहेगी। मतलब यह कि इस दौरान आप इन ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म के जरिये टीवी, फ्रिज, एसी या मोबाइल जैसी गैर-जरूरी मानी जाने वाली चीज़ें नहीं खरीद सकेंगे। गृह मंत्रालय का यह आदेश उस समय आया है, जब कंपनियों ने अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर, टीवी, एसी जैसे प्रोडक्ट्स की डिलिवरी करने की तैयारी कर ली थी। अब गृह मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए दी गई मंजूरी रद्द कर दी है। इसके अनुसार, 3 मई तक जारी लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियां भी केवल जरूरी सामानों की ही आपूर्ति कर सकेंगी। बता दें कि पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर 20 अप्रैल से कामकाज शुरू कर सकते हैं।

20 अप्रैल से शुरू होंगे ये काम : सोमवार से फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें खुलेंगी। किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें भी खुलेंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस भी काम करने लगेंगे।
ये सेवाएं भी 20 अप्रैल से शुरू हो सकेंगी
– केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर।
-आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर, मगर 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा।
– ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मैंटेनेंस सर्विसेस।
– ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकारें की जिम्मेदारी होगी कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।

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