आइये, जानते हैं इसमें क्या-क्या काम शामिल हैं-
नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – आर्थक लेन-देन का काम इन 10 दिनों के अंदर निपटा लें, क्योंकि ऐसा न करने पर पहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इन कामों की लिस्ट में संशोधित रिटर्न फाइल करना, पैन और आधार को लिंक करना और कई चीजें शामिल हैं।
1. PAN और Aadhaar लिंक करना
2. सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ाया है। इसकी अंतिम समयसीमा अब 31 मार्च 2020 है। यदि आप इस समयसीमा तक अपने पैन और आधार को लिंक करने में असफल हो जाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए आप पर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लगा सकता है.
2. प्रधानमंत्री आवास योजना
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प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत क्रेडिट सब्सिडी का लाभ केवल 31 मार्च तक उपलब्ध है। आरबीआई ने कोरोना वायरस के चलते लोगों को जब तक कोई जरूरी काम नहीं हो, बैंक न जाने की सलाह दी है । मौजूदा स्थितियों में कई लोग इस स्कीम का लाभ उठाने से चूक सकते हैं।
3. विवाद से विश्वास स्कीम
विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जो करदाता सरकार के साथ अपने टैक्स विवाद को निपटाना चाहते हैं, उन्हें यह काम 31 मार्च, 2020 तक कर लेना है। इसमें उन्हें चुनिंदा मामलों में केवल टैक्स की मूल रकम देनी होगी। पेनल्टी या उस पर बना ब्याज माफ किया जाएगा।
4. संशोधित आईटीआर फाइलिंग
यदि आपके आईटीआर में विसंगति है तो संशोधित रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी यही है। आईटीआर फाइल किए बिना अगले वित्त वर्ष में प्रवेश करने पर समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए, इस समयसीमा के भीतर अपना विलंबित या संशोधित रिटर्न फाइल कर लेना ठीक होगा।