फांसी से बचने एक और पैंतरा…

पवन ने कहा- इस प्रकरण के एकमात्र गवाह पर विश्वास नहीं, उसे सिखाया-पढ़ाया गया था

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नई दिल्ली .एन पी न्यूज 24- निर्भया केस के दोषी पवन गुप्ता ने 20 मार्च को होने वाली फांसी से बचने के लिए एक और नया पैंतरा आजमाया है. अब वह निचली अदालत के एक फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा है. बता दें कि निर्भया के चारों दोषियों पवन, अक्षय, विनय और अक्षय को 20 मार्च की सुबह साढ़े 5 बजे फांसी दी जानी है। अब पवन ने निर्भया केस के एकमात्र गवाह और निर्भया के दोस्त अवनींद्र की गवाही की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है.पवन का कहना है गवाह को बयान देने के लिए सिखाया पढ़ाया गया था और यही वजह है कि उसका बयान विश्वसनीय नहीं है. बता दें कि निर्भया के दोस्त अवनींद्र की गवाही को पवन ने निचली अदालत में भी चुनौती दी थी, जहां उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी. जिसके बाद अब पवन ने हाईकोर्ट में याचिका डाली है. ध्यान रहे, निर्भया के दोषी पवन गुप्ता ने  मंडोली जेल के दो पुलिस कर्मियों पर उससे मारपीट करने का आरोप लगाया है. कोर्ट में शिकायत दायर कर उसने कहा कि मारपीट से उसके सिर में गंभीर चोट लगी है. लिहाजा आरोपी पुलिस वालों पर एफआईआर करने का निर्देश पुलिस को दिया जाए. इस प्रकरण में कड़कड़डूमा जिला अदालत के मुख्य महानगर दंडाधिकारी ने पवन की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए मंडोली जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर बृहस्पतिवार यानि आज 12 मार्च तक जवाब मांगा है.

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