आप नौकरी करते है या बिज़नेस ? इनकम टैक्स बचाने के लिए करे ये काम 

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नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – नए वर्ष के पहले तीन महीने नौकरी करने वालों को तनाव रहता है. हर महीने खर्च के साथ टैक्स बचाने के लिए सेविंग करके अलग से पैसे बचाने पडते है. ऐसे में आखिरी समय में हड़बड़ी करने के बजाय वर्ष भर की प्लानिंग करना ज्यादा अच्छा है.

1. लाइफ इंशोरेंस प्रीमियम
 बैंक एफडी, ट्यूशन फीस, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन फंड्स जैसी योजनाओं में पैसे निवेश करने पर उस पर टैक्स नहीं लगता है. इसके लिए डेढ़ लाख रुपए की सीमा तय है.
2. पब्लिक प्रोविडेंट फंड 
सरकारी योजना पीपीएफ एक अच्छा विकल्प हैं. इसकी मैचोरिटी पीरियड 15 साल है. इस पर मैंने वाला ब्याज टेक्स फ्री होता है.
3. नेशनल पेंशन स्कीम 
इसमें दो प्रकार के खाते होते है. एनपीएस टायर – 1 अकाउंट प्रायमरी अकाउंट होता है. एनपीएस टायर 2 – यह अकाउंट किसी भी लॉक इन पीरियड का खाता होता है. इसमें निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलती है.
4. हेल्थ इंशोरेंस प्रीमियम 
इनकम टैक्स सेक्शन 80डी के अनुसार मेडिकल इंशोरेंस के लिए दिए जाने वाले प्रीमियम पर टैक्स बचा सकते है.
5 . घर किराये पर लेने  टैक्स में छूट 
अगर आप किराये के घर में रहते है तो आपको टैक्स में छूट मिल सकती है. सेक्शन 80 जीजी के अनुसार ज्यादा से ज्यादा छूट 60 रुपए तक मिलेगी।
6. गहनों पर टैक्स में छूट 
सेक्शन 80 जी के अनुसार 2 हज़ार से ज्यादा के गहने दिए गए तो टैक्स में छूट मिल सकती है. यह गहने कैश, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के रूप में मिलेगा।
7. कुछ खास सेविंग पर मिलेगा टैक्स में छूट 
सेक्शन 80 टीटीए के अनुसार सेविंग खाते पर मिलने वाले ब्याज पर छूट मिलेगा। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट या टाइम  डिपॉजिट के जरिये मिलने वाले ब्याज या सेक्शन के अनुसार छूट नहीं मिलेगा।
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