5 लाख तक की रकम वापस मिलेगी
पुणे : एन पी न्यूज 24 ऑनलाइन – Pune News | रुपी को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ता अथवा खाताधारकों को उनका ५ लाख रुपए तक का जमा वापस पाने के लिए आवेदन करने की अपील की गई है. उनसे संबंधित ब्रांच से तुरंत संपर्क करने और आवश्यक कागजातों के साथ किसी भी ब्रांच में आवेदन करने की अपील की गई है. (Pune News)
रुपी बैंक १ नवंबर २०२२ से दिवालिया होने के कारण सहकार आयुक्त के आदेश पर धनंजय डोईफोडे ने प्रशासक का पद स्वीकार किया है. प्रशासक की प्रक्रिया के अनुसार जमा बीमा महामंडल की तरफ से इससे पूर्व बैंक की तरफ से ५ लाख रुपए तक बीमा सुरक्षित रकम मिली नहीं. ऐसे जमाकर्ताओं से संबंधित ब्रांच में अपना आवेदन व संबंधित केवाईसी कागजात पेश करने की अपील की गई थी. इसी के हिसाब से ५ लाख रुपए तक जमा पाने के लिए आए आवेदनों पर बैंक कार्यवाही कर रही है. बैंक की तरफ से अब तक ७९६.२० करोड़ रुपए जमा रकम वापस किया गया है.
जमा रकम वापस पाने के लिए अब तक आवेदन नहीं करने वाले जमाकर्ताओं को अपने ५ लाख रुपए तक सभी प्रकार की जमा रकम वापस करने को लेकर कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश जमा बीमा महामंडल ने बैंक से की है. इस वजह से जमा रकम वापस पाने के लिए आवेदन नहीं करने वाले जमाकर्ताओं को संबंधित शाखा तुरंत संपर्क करे और आवश्यक कागजात के साथ आवेदन बैंक के किसी भी ब्रांच में जमा करने की अपील बैंक ने की है.