नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – राज्य की प्राथमिक स्कूलों के करीब 7 हजार शिक्षकों के लिए एक बुरी खबर है. राज्य के जिन शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है. बांबे हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया है.
बता दे कि राज्य के TET संबंधी नियम के खिलाफ राज्यभर के शिक्षकों द्वारा बॉम्बे HC में याचिका दायर की थी. लेकिन इस पर HC द्वारा हस्तक्षेप करने से स्पष्ट इनकार कर दिया गया है. साथ ही राज्य के इस नियम का समर्थन किया है.
बॉम्बे HC ने अपने फैसले में पहली से 8वीं कक्षा तक के सभी शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी बताया है. साथ ही कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इस प्रकार की पॉलिसियों को अपनाना महत्वपूर्ण है.
इसलिए जिन शिक्षकों ने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के नियमानुसार प्रथमिक शिक्षक 30 मार्च 2019 तक TET परीक्षा पास नहीं की है, उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है.