नागपुर: एन पी न्यूज 24 – राज्य सरकार ने सगे संबंधियों (ब्लड रिलेशन) को घर अथवा फ़्लैट बेचने या हस्तांतरित करने पर संपूर्ण स्टैंप ड्यूटी माफ करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस नए फैसले के अनुसार, सिर्फ 500 रुपये के स्टांप पेपर के जरिए संपत्ति हस्तांतरित की जा सकेगी. वर्तमान में, अपने रिश्तेदारों को घर व फ्लैट हस्तांतरित करते समय संपत्ति की सरकारी कीमत पर 5% स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है.
राज्य सरकार की सह्याद्री वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इन नए नियमों के तहत्,पिता से पुत्र व पुत्री, बेटे से माता-पिता और भाई-बहन के नाम पर संपत्ति केवल 500 रुपये के स्टांप शुल्क पर ट्रांसफर की जा सकगी. इस बीच, राज्य सरकार के फैसले से रक्त संबंधियों के लिए आय हस्तांतरित करना भी आसान हो जाएगा.
राज्य सरकार ने अचल संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण और बिक्री संबंधी नियमों में बदलाव किया है. इसके अंतर्गत् ब्लड रिलेटिवज को आय हस्तांतरित करने पर भी संपूर्ण स्टैम्प शुल्क को समाप्त कर दिया गया है. हालांकि, सरकार के नियमों के अनुसार किसी भी लेनदेन और विनिमय को 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हस्तांतरित किए जाएंगे.
सरकारी कीमतों के अनुसार, किसी घर या फ्लैट की कीमत 20 लाख रुपये है, तो उस पर 1 लाख रुपये का स्टांप शुल्क अदा करना होता है. अगर आप मुंबई में 1 करोड़ रुपये का फ्लैट खरीदते हैं, तो आपको 5 लाख रुपये का स्टांप शुल्क देना पड़ता है. वहीं अब कोई इस नए नियम के तहत अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर घर करना चाहते हैं, तो ऐसे नागरिकों को फायदा होगा.
नोट – संपत्ति की खरीदी और बिक्री करने वाले दोनों व्यक्तियों के पहचान संबंधी डाक्यूमेंट्स और दोनों के जन्म-प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.
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