Kalyani Nagar Porsche Car Accident Pune | पुणे पोर्शे हादसे के नाबालिग लड़के को तत्काल छोड़े, हाईकोर्ट का आदेश

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पुणे : एन पी न्यूज 24 ऑनलाइन – Kalyani Nagar Porsche Car Accident Pune | पुणे पोर्शे कार हादसा मामले में मुख्य नाबालिग आरोपी की मुंबई उच्च न्यायालय ने जमानत मंजूर कर ली है. मुंबई उच्च न्यायालय ने नाबालिग आरोपी को तत्काल छोड़ने का आदेश दिया है. लड़का अब अपनी बुआ के पास रहेगा. क्योंकि लड़के के माता पिता और दादा भी जेल में है. (Kalyani Nagar Porsche Car Accident Pune)

पोर्शे कार हादसा मामले में नाबालिग आरोपी को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. जमानत के बाद पुणे पुलिस का फिर से कस्टडी में लेना गैरकानूनी है. बाल सुधारगृह की कस्टडी से तत्काल मुक्त करने का निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय ने दिया है. लड़के की बुआ पूजा जैन द्वारा हेबियस कॉर्पस के तहत दायर याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार की थी. कोर्ट ने लड़के को बुआ के संरक्षण में देने का निर्देश जारी किया है. न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है.

वकील ने क्या कहा ?

आदेश में कहा गया है कि 22 मई 2024, 5 जून 2024 और 12 जून 2024 में बाल अधिकार न्यायालय का जो आदेश है, उसके तहत नाबालिग बालक को कस्टडी में लिया गया था, वह अवैध है. इसलिए यह आदेश रद्द हो गया है. इसलिए नाबालिग बालक को तुरंत छोड़ना होगा, उसका संरक्षण उसकी बुआ को दिया जाएगा. अब जो आदेश आया है, उसमें पुलिस को लेकर कुछ नहीं कहा गया है.

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