मनपा आयुक्त श्रवण हर्डिकर द्वारा स्लम टीडीआर को लेकर जरी सर्कुलर रद्द

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पिंपरी : एन पी न्यूज 24 – झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से डेवलपर्स के लिए 20% स्लम टीडीआर का उपयोग अनिवार्य है. यह आदेश मनपा आयुक्त श्रवण हर्डिकर ने पिछले सप्ताह सर्कुलर के माध्यम से जारी किया. राज्य सरकार के निर्णयानुसार यह व्यवस्था छह महीनों के लिए लागू किए जाने की बात भी स्पष्ट की गई थी, मगर उसको बहुत कम रिस्पॉन्स मिलने व तीव्र विरोध के चलते अब स्लम टीडीआर के उपयोग में बदलाव किया गया है. मनपा आयुक्त ने शुरुआत में सिर्फ 5% स्लम टीडीआर अनिवार्य किया था, मगर अब डेवलपर्स के लिए 70% जनरल टीडीआर के साथ आवश्यकतानुसार कम से कम 5% स्लम टीडीआर के उपयोग की छूट दी गई है. इस वजह से स्लम टीडीआर के उपयोग को लेकर भ्रामक स्थिति पैदा हो गई है.

मनपा के योजना नियंत्रण विभाग में कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए टीडीआर के उपयोग को लेकर नियमावली है. उसमें विभिन्न सड़कों की चौड़ाई को दृष्टि में रखते हुए प्लॉट्स में टीडीआर के आधार पर कॉर्पेट एरिया के निर्देशांक का निर्धारण किया गया है. नियमावली के अनुसार टीडीआर में कम से कम 20% स्लम टीडीआर का समावेश जरूरी है. झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से स्लम टीडीआर का उपयोग अनिवार्य है, मगर योजना प्राधिकरण के स्तर पर स्लम टीडीआर के आवश्यकता के अनुसार उपयोग की छूट दी गई है. यह राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया था.

इसी क्रम में मनपा आयुक्त श्रवण हर्डिकर द्वारा 3 फरवरी को जारी किए गए सर्कुलर में शहर के डेवलपर्स के लिए 5% स्लम टीडीआर का उपयोग अनिवार्य किया गया था. 5% स्लम टीडीआर का उपयोग न किए जाने पर कंस्ट्रक्शन परमिशन हेतु आवेदन स्वीकार न करने का आदेश दिया गया था. मनपा आयुक्त के इस निर्णय का सत्ताधारी बीजेपी नगरसेवक संदीप वाघेरे एवं शत्रुघ्न काटे ने विराध किया. उन्होंने आरोप लगाया कि 5% स्लम टीडीआर का उपयोग अनिवार्य करते हुए मनपा टीडीआर की कालाबाजारी को प्रोत्साहन दे रही है. इसके साथ ही डेवलपर्स भी इस व्यवस्था का विरोध कर रहे थे. इस वजह से 3 फरवरी को जारी किया गया आदेश रद्द कर दिया गया है.

यह है नया बदलाव
80% जनरल टीडीआर व 20% स्लम टीडीआर का उपयोग संभव है, मगर 20% स्लम टीडीआर का उपयोग नहीं किया जाता था, इसलिए 70% जनरल टीडीआर का उपयोग किया जा सकेगा. इसके लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई है. उसके बाद 10% जनरल टीडीआर के उपयोग के साथ कम से कम 5% स्लम टीडीआर का उपयोग अनिवार्य रहेगा. यह निर्णय सिर्फ छह महीनों के लिए लागू किए जाने की बात मनपा आयुक्त श्रवण हर्डिकर द्वारा जारी किए गए संशोधित सर्कुलर में स्पष्ट की गई है.

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