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Gratuity

देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा-अगर कर्मचारी जीवित नहीं है तो उसकी पत्नी या ‘रिसपांडेंट’…

नई दिल्ली. एन पी न्यूज 24 - देश की शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर कोई पांच साल की लगातार नौकरी के बाद इस्तीफा देता है, तो उसे उपदान संदाय अधिनियम 1972 (Payment of Gratuity Act) के तहत ग्रेच्यूटी की रकम मिलनी चाहिए। जस्टिस आर भानुमति और एएस…