फ्लाइट को लेकर सरकार ने बदले नियम, टिकट बुकिंग से पहले जान लें ये सारे नियम

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नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24- – सरकार अब ट्रेन, फ्लाइट जैसी सेवा धीरे-धीरे खोलने जा रही है। 25 मई से घरेलू उड़ाने शुरू करने जा रही है। जबकि आज से 200 स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गयी है। जो की 10 बजे से शुरू होगी। इस बीच सरकार ने फ्लाइट को लेकर कुछ नियम बनाये व बदले है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र ने कहा था कि, वह एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच में असमर्थता जताई थी। जिसके बाद ही नई व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया गया है।

एक अधिकारी के मुताबिक, हवाई अड्डों पर लागू होने वाला नया प्रोटोकॉल न्यूनतम संपर्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर आधारित होगा। एयरपोर्ट पर संपर्क विहीन चैंकिग होगी। यात्रियों को एक टिकट बार कोड दिया जाएगा जो उन्हें हवाई अड्डे में एंट्री देने का काम आएगा। इसके साथ ही चेक-इन सामान पर कोई बैग टैग इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा विमान ही एकमात्र ऐसी जगह होगी जहां सामाजिक दूरी को बनाए नहीं रखा जा सकता है। फ्लाइट में बीच की सीटों को खाली छोड़ने की बात भी कही जा रही है। साथ ही कंप्यूटर बेस्ड बैगेज टैग के लिए बातचीत चल रही है, अगर यह विफल हो जाती है तो यात्रियों को बैग पर पहचान चिह्न लगाने की आवश्यकता हो सकती है। हवाईअड्डे के सभी स्थानों पर -गेट्स के बाहर से लेकर कैफेटेरिया तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

अधिकारियों ने बताया कि, एयरपोर्ट्स पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए मार्किंग की गई है। इनमें से अधिकतर वे हवाईअड्डे हैं जहां पहले से ही विदेशों से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। एयरपोर्ट का जिम्मा जीएमआर कंपनी के हाथों होगी। वो ये भी ध्यान रखेंगे कि एयरपोर्ट पर गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग रहे। साथ ही सामान ले जाने वाली ट्रॉलिओं के लिए भी खास इंतजाम किया गया है।

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