ईपीएफ अधिनियम के तहत प्रतिष्ठानों को राहत

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पुणे। एन पी न्यूज 24 – लॉकडाउन के दौरान किसी भी अवधि के लिए योगदान या प्रशासनिक शुल्क जमा करने में प्रतिष्ठानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, ईपीएफओ ने फैसला किया है कि परिचालन या आर्थिक कारणों से होने वाली देरी को डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा और इस तरह के लिए दंडात्मक नुकसान नहीं उठाया जाना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान बकाया राशि के विलंब शुल्क के लिए जुर्माना न लगाने का फैसला सरकार द्वारा किया गया है।
लंबे समय तक लॉकडाउन एवं महामारी के कारण कोविड-19 और अन्य व्यवधानों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, ईपीएफ & एमपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान व्यथित हैं और सामान्य रूप से कार्य करने और समय में वैधानिक योगदान का भुगतान करने में असमर्थ हैं। लॉकडाउन के दौरान किसी भी अवधि के लिए योगदान या प्रशासनिक शुल्क जमा करने में प्रतिष्ठानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, ईपीएफओ ने फैसला किया है कि परिचालन या आर्थिक कारणों से होने वाली देरी को डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा और इस तरह के लिए दंडात्मक नुकसान नहीं उठाया जाना चाहिए।
ईपीएफओ के परिपत्र में इस आशय के निर्देश हैं कि ऐसे मामलो में दंडात्मक क्षतिपूर्ति के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी, जो ईपीएफओ की वेबसाइट के होम पेज पर TAB “COVID- 19” के तहत उपलब्ध है। पूर्वोक्त कदम 6.5 लाख ईपीएफ कवर किए गए प्रतिष्ठानों के अनुपालन मानदंडों को कम करेगा और दंडात्मक नुकसान के कारण उन्हें देयता से बचाएगा, ऐसा पुणे के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अरुण कुमार ने इस बारे में जारी किए गए एक बयान के जरिए स्पष्ट किया है।
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