Lockdown : पुणे में आज दोपहर 2 बजे से सख्त ‘कर्फ्यू’, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, ‘रद्द’ हो जायेंगे ‘पास’

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पुणे : एन पी न्यूज 24- – कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। हर दिन हजारों लोगों की मौत हो रही है। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के कई मामले सामने आ रहे है। जिसमें मुंबई और पुणे दोनों शहर को हॉटस्पॉट में रखा गया है। मुंबई में कोरोनरी की संख्या 2,000 से अधिक है, जबकि पुणे में यह संख्या बढ़कर 600 से अधिक हो गई है। इसी संकट को देखते हुए पुणे में आज दोपहर 2 बजे से सख्त कर्फ्यू लागु किया जायेगा।

ऑनलाइन और होम डिलीवरी दोनों के लिए बदलते समय के साथ शहर में आवश्यक सेवा दुकानें भी कुछ घंटों के लिए खुली रहेंगी। आवश्यक सेवाओं के अलावा, पुणे पुलिस ने सभी पासेस रद्द कर दिए है। जिससे कर्फ्यू को सख्ती से लागु किया जा सके। इस संबंध में सह पुलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र शिस्वे ने दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए शहर में संचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि मौजूदा समय में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में है। यहां 4200 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए है। जबकि 223 लोगों की मौत हो चुकी है।

बता दें कि पुलिस उन लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर रही है जो बिना मास्क पहने घूम रहे व आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन ने आज दोपहर 2 बजे से सख्त कर्फ्यू का आदेश दिया है। यह कर्फ्यू आगे 7 दिन तक यानि की 27 अप्रैल तक दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। इस दौरान पहले के नियम में कुछ बदलाव भी किये गए है। आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ कुछ और परिवर्तन किये गए है। नगरपालिका ने रविवार रात से शहर को सील कर दिया है। अब पुलिस ने पुरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया है, जिससे कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। मेडिकल, आवश्यक सेवा और जरूरतमंद लोगों को पुणे पुलिस ने पासेस दिए थे। इसमें करीब डेढ़ लाख लोग शामिल थे। लेकिन अब इन पासेस से आप बिना कारण कही बाहर नहीं जा सकते है।

ऐसा है नया नियम –
1. आवश्यक सामान और सेवाएं (दूध और डेयरी उत्पाद, किराने का सामान, फल और सब्जियां) प्रदान करने वाले केंद्र दिन में केवल चार घंटे, सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे।

2. ई-कॉमर्स – किराने का सामान, फल और सब्जियों की डिलीवरी और घरेलू सामानों के लिए जरूरी सामान, फिलकार्ड, अमेजन और अन्य ऑनलाइन सेवा प्रदाता सुबह 10 से शाम 6 बजे तक काम कर सकते हैं।

3. बिग बास्केट, स्वीज़ी ज़ोमैटो और अन्य ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं को भोजन वितरण के लिए सुबह 10 से दोपहर 3 बजे और शाम 6 बजे से 10 बजे तक डिलीवरी कर सकते है।

4. उपभोक्ताओं को केवल जरूरी और जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह छूट दी जाएगी।

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