नई दिल्ली. एन पी न्यूज 24 – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत दी जाने वाली पेंशन में 20 फीसदी की कटौती की खबरें आ रही थीं। वित्त मंत्रालय ने ऐसी खबरों को भ्रामक कहते हुए कहा है कि पेंशन डिस्बर्समेंट्स में कोई कटौती नहीं होगी। सरकारी कैश मैनेजमेंट निर्देशों से वेतन और पेंशन प्रभावित नहीं होंगे। दरअसल, डिस्बर्समेंट में 20 फीसदी की कटौती वाला केंद्रीय सरकार का एक सर्कुलर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों में वायरल हुआ तो इन पेंशनरों के बीच घबराहट पैदा हो गया। बता दें कि सरकार ने पहले घोषणा की थी कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और विधवाओं को अप्रैल के पहले हफ्ते में तीन महीने की अग्रिम पेंशन मिलेगी। सरकार ने यह कदम कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत इनको राहत देने के लिए उठाया है.
जानें, NSAP के तहत कितना मिलता है पेंशन
– 60-79 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 200 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र वालों को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है।
– 40-70 वर्ष की आयु के विधवाओं को 300 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष और उससे उम्र वालों को 500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है.
-दिव्यांगों के लिए, 79 वर्ष की आयु तक के दिव्यांगों को 300 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को 500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है।