डाक विभाग ने अपनी अनेक योजनाओं के लिए दी कॉमन फार्म के इस्तेमाल की अनुमति, हो रही थी भारी परेशानी

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नई दिल्ली – एन पी न्यूज 24 – भारतीय डाक विभाग ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड सुकन्या समृद्धि योजना के खातों, आरडी और पोस्ट ऑफिस की अन्य योजनाओं में जमा, निकासी और खाता बंद करने के लिए कॉमन फॉर्म के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। भारतीय डाक ने कहा है कि यह पूरी तरह परिचालन से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए भारतीय डाक ने सभी डाकघरों के लिए इन कॉमन फॉर्म्स के इस्तेमाल की अनुमति देने का फैसला किया है। भारतीय डाक के 15 अप्रैल के सर्कुलर में कहा गया है कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि और डाकघर की अन्य योजनाओं के लिए कॉमन फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है।

आ रही थीं दिक्कतें : डाक विभाग ने कहा है कि विभिन्न फील्ड यूनिट्स और अन्य हितधारकों से अलग-अलग बचत योजनाओं के लिए अलग-अलग फॉर्म के इस्तेमाल में होने वाली परेशानियों से जुड़ी सूचना उसे मिली थी। साथ ही इन फॉर्मस की प्रिंटिंग खरीद और डाक घरों में उपलब्धता सुनिश्चित करने में दिक्कत पेश आ रही थी। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया।

डिपोजिट में देरी पर नहीं देना होगा जुर्माना : कोरोनावायरस की वजह से उत्पन्न मौजूदा हालात में सरकार ने हाल में पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि सहित अन्य बचत योजनाओं के लिए नियमों में थोड़ी ढील दी है। इसके तहत जो निवेशक वित्त वर्ष 2019-20 में न्यूनतम जमा राशि डिपोजिट नहीं कर पाए हैं, उन्हें 30 जून, 2020 तक का समय दिया गया है। साथ ही अगर पीपीएफ, सुकन्या और पोस्ट ऑफिस RD में 30 जून तक जरूरी न्यूनतम राशि जमा कारा दी जाती है तो निवेशकों पर किसी तरह का जुर्माना भी नहीं लगेगा।

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