Lockdwon 2.O : केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन, मास्क पहनना अनिवार्य, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – कोरोना वायरस के कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन की अवधि को 19 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। अब देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस बीच सरकार ने आज नई गाइडलाइन्स जारी कर दी है। इस दिशानिर्देश के मुताबिक, खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज़ खुली रहेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल-कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है।
नई गाईडलाइन्स के अनुसार मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई है। नए गाइडलाइंस के अनुसार, अब घर से निकलने पर फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय होगा।
Ministry of Home Affairs (MHA) issues National Directives for #COVID19 management. Wearing of face cover is compulsory in all public places, workplaces. Spitting in public places shall be punishable with fine. pic.twitter.com/14Y7zq9vqp
— ANI (@ANI) April 15, 2020
जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद –
MHA के दिशानिर्देश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, बार 3 मई तक बंद रहेंगे। साथ ही शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल लॉकडाउन की अवधि में जनता के लिए नहीं खुलेंगे।
अच्छी बात यह है कि लॉकडाउन पार्ट टू की गाइडलाइन्स में कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट दी गई है। खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज़ खुली रहेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल-कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है। नई गाईडलाइन्स के अनुसार मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई है जिसके तहत कहा गया है कि सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दें।
अतिआवश्यक होने पर इंटर स्टेट बसों का परिचालन किया जा सकता है। हालांकि रेलवे की यात्री सेवाएं और घरेलू-अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। इसके अलावा लोगों को पैसे की दिक्कत ना हो, इसके लिए एटीएम की शाखाएं 24 घंटे खुली रहेंगी।