नई दिल्ली. एन पी न्यूज 24 – केंद्र सरकार ने पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के निवेशकों को बड़ी राहत दी है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), आवर्ती जमा (आरडी) और सुकन्या समृद्धि योजना के खाताधारकों के लिए अनिवार्य न्यूनतम जमा राशि की समयसीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अब राशि 30 जून तक जमा की जा सकेगी, पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च थी। यह फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। साथ ही कुछ लोगों के साथ नकदी की किल्लत है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा, ‘कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन घोषित है और इस वजह से छोटी बचत करने वाले जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पीपीएफ, आरडी और सुकन्या समृद्धि खाताधारकों के लिये प्रावधानों में ढील दी है।’
अभी ऐसी व्यवस्था : मालूम हो कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दर घटा दी है। सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दर में 0.70 फीसदी से 1.40 फीसदी तक की कटौती कर दी है। यह घटी हुई ब्याज दर अप्रैल-जून 2020 की तिमाही में लागू होगी।