SBI ग्राहक घर बैठे जमा कर सकते हैं एफडी से जुड़ा ये फॉर्म, जिसे नहीं देने पर हो सकती है सज़ा

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नई दिल्ली.  एन पी न्यूज 24 – स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों की सुविधा के लिए नियमों में बदलाव किया है। नई सुविधा के तहत अब कोई भी ग्राहक फॉर्म 15G/15H होम ब्रांच के अलावा किसी भी ब्रांच में जमा कर सकता है। इसके साथ ही अब आप ये फॉर्म ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। टैक्स एक्सपर्ट बताते हैं कि फार्म 15G और फॉर्म 15H एक फार्म है जो आप अपने बैंक में जमा कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा अर्जित कुल आय पर कोई कर दायित्व नहीं है तो टीडीएस आपकी आय से कटौती नहीं की जाती है। यह फॉर्म हर साल जमा किए जा सकते हैं, इसलिए, हर साल आपको यह जांचना है कि आप इन फॉर्म को भरने के लिए पात्र हैं या नहीं।

इसलिए भरना जरूरी : आयकर विभाग ने  चालू वित्त वर्ष के लिए 15G और 15H फॉर्म भरने के लिए 30 जून के बाद और समय देने का एलान किया है। ये फॉर्म ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) से छूट के लिए भरने होते हैं। बता दें कि बैंक में FD करने पर ब्याज पर टैक्स यानी TDS कटता है। TDS की कटौती तभी होती है जब FD और बचत खाते से सालाना 40,000 रुपये तक का ब्याज मिलता है। पहले टीडीएस की लिमिट सालाना 10 हजार रुपये थी।
सजा का प्रावधान- फॉर्म 15G में गलत डिक्लेयरेशन पर इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 277 के तहत पेनल्टी लग सकती है। टैक्स एक्सपर्ट बताते हैं कि इस फॉर्म में गलत जानकारी देने पर तीन महीने से लेकर दो साल तक की कैद की सजा हो सकती है। जुर्माना अलग से लगेगा. अगर 25 लाख से ज्यादा की टैक्स चोरी का मामला हो तो सात साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

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