कोरोना वायरस : लॉकडाउन में अगर बिना काम के कार-बाइक से निकले है तो जान ले ये नियम, जाना पड़ सकता है जेल भी 

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नई दिल्ली, 3 अप्रैल एन पी न्यूज 24 – लॉकडाउन में नियमो का उल्लंघन आपको महंगा पड़ सकता है. पुलिस आपकी कार को सीज  करने के साथ ही आपके खिलाफ केस भी दर्ज कर सकती है।  साथ ही आपको काफी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।  लेकिन ऐसे कुछ नियम है जिसका पालन करके आप कही भी आ जा सकते है।
सड़क पर मिले तो धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई 
सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अनस तनवीर का कहना है कि आपको घर से बाहर निकले की जायज वजह होनी चाहिए। अगर आपके पास जायज वजह नहीं है तो आपके खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है।  अगर आपके नियम तोड़ने से किसी के जीवन को नुकसान पहुंचता है और किसी का हेल्थ ख़राब होता है तो आपको जेल भी हो  सकती है।
अब लॉकडाउन तोड़ने पर होगी जेल 
अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियम का उल्लंघन करने वालों को एक या दो साल की जेल भी हो सकती है।
दिल्ली पुलिस एक्ट 65 व 66 में देना होगा जुर्माना 
ऐसे लोग जो बिना वजह के घर से बाहर निकलते है उन्हें दिल्ली पुलिस एक्ट 65 व 66 के तहत पकड़ा जा सकता है।  कुछ देर तक उसे बैठने के बाद जुर्माना लेकर पुलिस छोड़ सकती है।  वही डीपी एक्ट 66 के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त किया जा सकता है।
मेडिकल इमरजेंसी और पास से मिलेगी एंट्री 
दिल्ली पुलिस का कहना है कि निजी या कमर्शिअल वाहन हो उसे पास से एंट्री दी जा रही है।  मेडिकल इमरजेंसी है तो तो भी छूट दी जा सकती है।
24 मार्च तक दिल्ली पुलिस की कार्रवाई
* हर रोज डीपी एक्ट 65 के तहत 5 हज़ार से ज्यादा लोगों को डिटेन  किया गया.
* डीपी एक्ट 65 के तहत करीब एक हज़ार वाहनों को सीज किया गया है.
* धारा 188 की कार्रवाई में 180 से लेकर 200 तक केस दर्ज की  गई है.
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