नोएडा. .एन पी न्यूज 24– नोएडा और आस पास के क्षेत्रों से भारी संख्या में पलायन करने वाले लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत नोएडा के डीएम ने शहर के सभी मकान मालिकों को आदेश दिया है कि वे एक महीने तक किराएदारों से किराया नहीं वसूलेंगे। अगर मकान मालिक ने आदेश नहीं माना तो जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान-माल की क्षति होती है तो सजा 2 साल की भी हो सकती है। आदेश में एक फोन नंबर भी दिया गया है और कहा गया है कि कोई भवन स्वामी अगर किसी किराएदार को किराए के लिए तंग करता है तो फोन नंबर 0120-2544700 पर उसकी शिकायत की जा सकती है।
नोएडा डीएम ने इस आदेश को आपदा प्रबंदन अधिनियम 2005 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तमाल करने के बाद दिया है और कहा है कि गौतमबुद्ध नगर के किसी भी भवन के स्वामी द्वारा जनपद के किसी भी मजदूर या कर्मचारी, जो जनपद की विभिन्न ईकाइयों, कंपनियों, कार्यालयों में कार्यरत है, से आवासीय भवन के किराए की मांग एक महीने तक किसी भी दशा में नहीं की जाएगी। इस आदेश के बाद कोरोना के खौफ से पलायन कर रहे लोगों के कदम रुकेंगे, ऐसा प्रशासन का मानना है।