Coronavirus : एक-दूसरे के पास बैठने पर 6 महीने की कैद या भरना पड़ सकता है लाखों का जुर्माना

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नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ। हर दिन हजारों लोगों की मौत हो रही है। कोरोना से बचने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय ढूंढ रहे है। भारत समेत कई देशों में इन दिनों लॉकडाउन शुरू है। इस बीच सिंगापुर हेल्थ मिनस्ट्री ने हाल ही में एक नया नियम बनाया है। जिसके मुताबिक, एक-दूसरे के पास बैठने पर 6 महीने की कैद या लगभग 5 लाख 24 हजार रुपयों का जुर्माना हो सकता है। दरअसल सिंगापुर में भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

27 मार्च को सिंगापुर हेल्थ मिनस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया। इसके अनुसार कोरोना का संक्रमण कम करने के लिए पब्लिक प्लेस पर लोगों से सेफ डिस्टेंट पर बैठने की अपील की गई है। सिंगापुर की Multi-Ministry Taskforce के अनुसार लॉकडाउन न करके ये तरीका भी अपनाया जा सकता है ताकि अर्थव्यवस्था को नुकसान भी न हो और इंफेक्शन भी न फैले। नियम के मुताबिक, अगर कोई भी शख्स एक अपनी जगह छोड़कर किसी के पास जाता है और 1 मीटर के तय दायरे को क्रॉस करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इस नियम को फिलहाल 30 अप्रैल तक के लिए लागू किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, सिंगापुर में कोरोना वायरस का पहला मामला 23 जनवरी को आया था. अब तक यहां पर 732 केस पॉजिटिव आए हैं जो दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। सिंगापुर ही नहीं दूसरे देशों में भी पास खड़ा होने पर या जानबूझकर सार्वजनिक जगहों पर खांसने-छींकने पर क्रिमिनल चार्जेज लगाए जा रहे हैं। जैसे फिलीपींस में कोरोना वायरस के संबंध में गलत जानकारियां देने या फैलाने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

चीन के हुबई प्रांत, जहां से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, वहां भी Public Security Department ने एक नोटिस जारी किया है। इसके अनुसार अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर थूकता या बिना मास्क खांसता दिखे तो उस पर आपराधिक मुकदमा चलेगा।

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