नई दिल्ली . एन पी न्यूज 24 – आईटीआर, आधार-पैन लिंकिंग, GST, आदि को लेकर कई बड़े एलान किए गए। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया को संबोधित कर रही हैं।
प्रस्तुत है वीडियो कॉन्फ्रेंस की खास बातें-
– वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 हुई।
-आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 रखी गई।
-टीडीएस डिपॉजिट की आखिरी तारीख में विस्तार नहीं। ब्याज दर 18 फीसदी से कम होकर 9 फीसदी।
– विश्वास स्कीम की समयसीमा को भी बढ़ाकर 30 जून, 2020 किया।
-31 मार्च के बाद 30 जून तक विवाद से विश्वास स्कीम में कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा।
-सरकार ने पांच करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का जीएसटी दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 करने का फैसला लिया।
-पांच करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर फिलहाल जुर्माना नहीं।
-30 जून 2020 तक 24 घंटे कस्टम क्लीयरेंस की सुविधा मिलेगी।
-बोर्ड बैठक के लिए कंपनियों को दो तिमाही तक 60 दिनों की रिलीफ देने का फैसला किया है।
-कंपनियों के निदेशकों को भारत में प्रवास की समयसीमा में छूट देने का भी फैसला किया गया है।
-अब एक करोड़ रुपये के डिफॉल्ट की स्थिति में ही कंपनियों को दिवाला प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसका लाभ एमएसएमई को मिलेगा।
-कंपनियों के लिए डिपॉजिट रिजर्व की शर्तों में छूट की घोषणा। कंपनियों को बिजनेस शुरू करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय।
-डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकालना अगले तीन महीने के लिए फ्री हो गया है।
-मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फीस माफ कर दी गई है।
-कंपनियों को जबरन इन्सॉल्वेंसी में जाने से बचाया जाएगा।