RBI ने डिजिटल पेमेंट में किये बड़े बदलाव, अब 2000 से ज्यादा के पेमेंट पर OTP होगा जरुरी

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नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24  – भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई ) ने डिजिटल पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जिसके मुताबिक 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर ओटीपी अनिवार्य होगा। बताया जा रहा है कि डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई ने यह कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक, रेजरपे, सीसी एवेन्यू इत्यादि जैसे पेमेंट एग्रीगेटरों को अब ऑनलाइन लेनदेन को पूरा करने के लिए ग्राहकों को एटीएम पिन के इस्‍तेमाल का विकल्प देना बंद करना होगा।

केंद्रीय बैंक ने इन नियमों को एक अधिसूचना के माध्यम से जारी किया है। जिसमें में कहा गया है कि पेमेंट एग्रीगेटरों को अब ऑनलाइन लेनदेन को पूरा करने के लिए ग्राहकों को एटीएम पिन के इस्तेमाल का विकल्प देना बंद करना होगा।  इसके अलावा आरबीआई ने ऐसे एग्रीगेटरों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी रिफंड को भुगतान के मूल स्रोत में वापस जमा किया जाए। अभी कई ई-कॉमर्स कंपनियां या तो अनिवार्य रूप से या डिफॉल्ट तौर पर ग्राहकों के ई-वॉलेट में रिफंड को क्रेडिट करती हैं। नतीजतन, ग्राहक को अपने बैंक खाते में पैसा वापस नहीं मिल पाता है।

आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटरों को रिफंड का क्रेडिट (ट्रांजैक्शन के रद्द होने के कारण) ग्राहक के उस खाते में वापस भेजने को कहा है जहां से मूल भुगतान किया गया था। अभी कुछ ई-कॉमर्स कंपनियां रिफंड को डिफॉल्ट रूप से ग्राहक के ई-वॉलेट (कंपनी के अपने प्लेटफॉर्म पर बने) में क्रेडिट करती हैं। वे इसे ग्राहक के बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड आदि में इसे नहीं क्रेडिट करती हैं, जहां से मूल भुगतान किया जाता है। यह ग्राहक के लिए तकलीफदेह होता है क्योंकि इस राशि का इस्तेमाल केवल उस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ही हो पाता है।

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