होटल, रेस्टोरेंट भी बंद; पार्सल देने की छूट

पान स्टॉल भी बंद: थूंकने पर देना होगा 500 रुपये जुर्माना

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पुणे।एन पी न्यूज 24  – देश-दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर खौफ का माहौल है। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि चहुँ ओर इसका संक्रमण बढ़ रहा है। पुणे में तो कोरोना मरीजों की संख्या 21 तक जा पहुंची है। इस पृष्ठभूमि पर जिला प्रशासन ने बियर बार, वाइन शॉप, क्लब के बाद अब होटल और रेस्टोरेंट के अलावा पान स्टॉल भी बंद रखने के आदेश दिए हैं।
कोरोना का वायरस थूक की बूंदों और नाक के जरिए किसी के भी भीतर प्रवेश करता है। ऐसे में पुणे नगरपालिका ने लोगों के सड़कों पर यहां-वहां थूकने की आदत के खिलाफ कानून और सख्त करने का फैसला किया है। पुणे मनपा ने सड़कों पर इधर-उधर थूकने के खिलाफ अभियान तेज करते हुए इस पर लगने वाले जुर्माने की रकम को तीन गुना बढ़ा दिया है। इसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जहां 150 रुपये का फाइन लगता था, वहीं, अब इसके लिए 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
गत दिन पुणे मनपा ने इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर अब 150 की बजाय 500 रुपये जुर्माना देना होगा। यह रकम पहले के जुर्माने की रकम से तीन गुना से भी ज्यादा है। शहर की सभी पान की दुकानों को बंद कराएं। इसके साथ ही परमिट रूम, बियर बार, क्लब, वाइन शॉप आदि के बाद होटल और रेस्टोरेंट को केवल पार्सल देने की छूट देते हुए उन्हें भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। लॉज के ग्राहकों को भी भोजन पकाकर दिया जा सकता है। बशर्ते सफाई के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय, ऐसा जिलाधिकारी नवलकिशोर राम द्वारा जारी किए आदेश में स्पष्ट किया गया है।
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