नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24- यह महीना यानि की मार्च का महीना वित्तीय साल का आखिरी महीना होता है। इस लिए यह महीना सबसे महत्वपूर्ण होता है। मार्च में कई ऐसे तारीख होते हैं, जिनसे पहले वित्तीय कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए। अगर आप इन डेडलाइंस के रहते वित्तीय काम पूरा न होने से भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है।
डेबिट और क्रेडिट कार्ड की कॉन्टैक्टलैस ट्रांजैक्शन –
डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए 16 मार्च यानी आज का दिन महत्पूर्ण है। दरअसल, 16 मार्च से डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलैस ट्रांजैक्शन सर्विस बंद हो जाएगी। 15 जनवरी 2020 को एक स्टेटमेंट में रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्ड जारी करने वाली इन कंपनियों को कहा, अगर कोई भी मौजूदा कार्ड का इस्तेमाल लंबे समय से ऑनलाइन लेनदेन के लिए नहीं किया गया है, तो इन्हें अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाएगा।
आधार-पैन लिंकिंग की अंतिम तारीख –
पैन कार्ड और आधार कार्ड को एक दूसरे से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 तक के लिए बढ़ाई गई है। अगर आप 31 मार्च तक अपने पैन-आधार को लिंक नहीं कराते हैं तो अपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पर सब्सिडी –
मीडिल इनकम ग्रुप वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए 31 मार्च अंतिम तारीख है। इस स्कीम के तहत मीडिल इनकम ग्रुप घर खरीदने के लिए क्रेडिट सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। सालाना 6 से 12 लाख रुपये की कमाई करने वाले लोगों को 4 फीसदी की क्रेडिट सब्सिडी का लाभ मिलेगा। वहीं, सालाना 12 लाख से 18 लाख रुपये की कमाई करने वाले लोगों को 3 फीसदी की क्रेडिट सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
सीनियर सिटीजन के लिए प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में निवेश –
इस समय फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज बेहद ही कम है। लेकिन, वरिष्ठ नागरिक प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन स्कीम है। इस स्कीम के तहत एक तय ब्याज दर पर 10 साल के लिए हर महीने पेंशन मिलता है। इस स्कीम के तहत मिलने वाला रिटर्न 8 से 8.3 फीसदी तक है। वर्तमान में किसी भी फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज की तुलना में यह अधिक है।
इनकम टैक्स रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न भरने की अंतिम तारीख –
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो इसे आप 31 मार्च 2020 तक अवश्य पूरा कर लें। अगर आप इस डेडलाइन को मिस करते हैं तो आप तब तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल कर पाएंगे, जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे भरने को न कहे। साथ ही, देर से आईटीआर भरने के लिए आपको 10,000 रुपये फाइन भी देना होगा। हालांकि, 31 दिसंबर 2020 से पहले आईटीआर फाइल करने पर आपको 5,000 रुपये ही फाइन के तौर पर देना होगा।
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