पिंपरी। एन पी न्यूज 24 – कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही पिंपरी चिंचवड़ मनपा मुख्यालय में आम नागरिकों को प्रवेश बंदी लागू की गई है। यह बंदी 31 मार्च तक लागू रहेगी, तब तक लोगों से अपील की गई है कि वे ईमेल, फोन या पत्राचार से ही संपर्क साधें।
पिंपरी चिंचवड़ शहर में कोरोना के 9 मरीज पाए गए हैं। अब तक कुल 50 संदिग्धों को डिस्चार्ज दिया गया है जबकि 73 संदिग्ध मरीजों का इलाज चल रहा है। कुल 65 मरीजों की लार के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया था जिसमें से 55 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव मिली है। वहीं अन्य एक मरीज की रिपोर्ट इंकॉनकलुसिव मिली है। कोरोना के संक्रमण के चलते मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर ने आमजनों को 31 मार्च तक मनपा मुख्यालय में प्रवेश करने पर रोक लगाई है।
इस बारे में मनपा आयुक्त ने जारी किए बयान में कहा है कि अनावश्यक मनपा में आने से बचें। मनपा से जुड़े ज्यादातर कामों के लिए ईमेल या पत्राचार से संवाद साधें। आवश्यक कामों के लिए अपॉइंटमेंट लेकर ही आएं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए यह प्रवेश बन्दी लागू की गई है। बहरहाल पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बेवजह घरों से बाहर न निकलने के साथ ही संभागीय आयुक्त डॉ दीपक म्हैसेकर ने उद्योगों से भी ‘वर्क फ्रॉम होम’ की नीति अपनाने की अपील की है।
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