मेवात.एन पी न्यूज 24 – पहलू खान की भीड़ हत्या मामले में जुवेनाइल बोर्ड ने दोनों नाबालिग दोषियों को तीन-तीन साल की कड़ी सजा सुनाई है। बोर्ड ने इन दोनों को दोषी करार दिया था। एक अप्रैल 2017 को बहरोड थाना क्षेत्र में पहलू खान और उसके पुत्र गायों को लेकर जा रहे थे। भीड़ द्वारा उन्हें रोककर उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी। बेहरोर में दिल्ली-अलवर हाईवे पर बेरहमी से पीटा था। पहलू खान की दो दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई थी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें तीन नाबालिग थे। इस घटना को लेकर देश भर में आक्रोश था। लोगों का कहना था कि किसी खास समुदाय को इस तरह मॉब लिंचिंग के बहाने निशाने पर लिया जा रहा है। यह भी बता दें कि पिछले साल 14 अक्तूबर को राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत द्वारा छह आरोपियों की रिहाई को चुनौती दी थी। साथ ही पुलिस जांच में गड़बड़ियों का खुलासा करने के लिए एक एसआईटी गठित की थी।