पुलिस पत्नी को प्रताड़ित करनेवाले एपीआई ने फिर दिखाई दबंगई

पत्नी की भाभी के साथ फैमिली कोर्ट में की बदसलूकी; शिवाजीनगर पुलिस में शिकायत दर्ज

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पुणेएन पी न्यूज 24  – पुलिस बल में तैनात पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में नामजद पिंपरी चिंचवड़ पुलिस बल में तैनात सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) की दबंगई फिर सामने आई है। इस पुलिस दंपति का फैमिली कोर्ट में तलाक का मुकदमा चल रहा है। इसकी तारीख पर पहुंची पीड़ित पुलिसकर्मी की भाभी के साथ एपीआई औऱ उसके एक साथी ने कोर्ट में ही बदसलूकी किये जाने की घटना गुरुवार को घटी। इन दोनों ने पीड़िता की भाभी और भाई दोनों के साथ अश्लील गालीगलौज करते हुए धमकाए जाने को लेकर शिवाजीनगर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है।
संदेश संभाजी इंगले (35, निवासी जनता बसाहट, पर्वती, पुणे) ऐसा एपीआई का नाम है। उसके साथ शिवाजी शिवशरण के खिलाफ शिवाजीनगर पुलिस ने ग़ैरसंज्ञेय मामला दर्ज किया है। पुणे शिवाजीनगर स्थित फैमिली कोर्ट परिसर में गुरुवार की दोपहर एक बजे के करीब यह घटना घटी है। दोनों आरोपियों ने एपीआई की पीड़ित पत्नी की भाभी और भाई के साथ गालीगलौज करते हुए धक्कामुक्की की और यह कहकर धमकाया कि, तुम लोग वापस नागपुर कैसे जाते हो, मैं भी देखता हूँ। भाभी की शिकायत के अनुसार पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ ग़ैरसंज्ञेय मामला दर्ज कर उन्हें सीआरपीसी 149 के तहत नोटिस जारी की है।
गौरतलब हो कि एपीआई इंगले की पत्नी पुणे पुलिस बल में तैनात है। उन्होंने अपने पति एवं उसके घरवालों के खिलाफ पुणे के खड़क पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि गत नौ वर्षों से पीड़िता को उनके पति व ससुराल वालों द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पति द्वारा की गई मारपीट में पीड़ता का गर्भपात होने की बात भी इस शिकायत में की गई है। इसके अनुसार संदेश इंगले, उसके पिता संभाजी इंगले, मां लक्ष्मीबाई संभाजी इंगले और बहन अश्विनी गायकवाड के खिलाफ खडक पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 34, 377, 420, 313, 323, 504, 506 (i) और दहेज बंदी कानून की धारा 3 और 4 क तहत मामला दर्ज किया गया है।
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