सीएए हिंसा के आरोपियों के पोस्टर हटाने का आदेश, हाइकोर्ट ने दिया योगी को झटका

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इलाहाबाद. एन पी न्यूज 24  –उत्तरप्रदेश पुलिस ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में किये गए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में लिप्त आरोपियों की पहचान कर पूरे लखनऊ में उनके कई पोस्टर लगाए हैं।  करीब 50 लोगों की पहचान कथित उपद्रवियों के तौर पर की और उन्हें नोटिस जारी किया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर को अविलंब पोस्टरों को हटाने का आदेश दिया है।  कार्रवाई की रिपोर्ट 16 मार्च से पहले दाखिल करने का आदेश भी दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की स्पेशल बेंच ने इस मामले पर कल सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जानना चाहा कि ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत ऐसे लोगों के पोस्टर सार्वजनिक तौर पर लगाए जा सकते हैं। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कहा कि ये कानून तोड़ने वाले लोग हैं और कानूनी प्रक्रिया से बच रहे हैं इसलिए सार्वजनिक रूप से इनके बारे में इस तरह खुलासा किया गया।  कोर्ट ने महाधिवक्ता को सुनने के बाद इस मामले पर निर्णय सुरक्षित कर लिया था। पोस्टर में जिन लोगों की तस्वीरें हैं उसमें कांग्रेस नेता सदफ जाफर और पूर्व आईपीएस अधिकारी एस आर दारापुरी भी शामिल हैं। उन होर्डिंग्स में आरोपियों के नाम, फोटो और आवासीय पतों का उल्लेख है। इसके परिणाम स्वरूप नामजद लोग अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए तत्काल ऐसे पोस्टर हटाने के निर्देश दिए हैं।

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