हार्दिक को राहत…20 मार्च तक नहीं होगी गिरफ्तारी
पाटीदार आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल पर हिंसा भड़काने का आरोप
नई दिल्ली -एन पी न्यूज 24.
उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 20 मार्च तक रोक लगा दी है। उन्हें यह राहत 2015 के मामले में दी गई है, जिसमें उनपर गुजरात के वस्त्रापुर में पाटीदार आंदोलन के दौरान कथित हिंसा के आरोप लगे हैं। इससे पहले उनकी गिरफ्तारी पर छह मार्च तक के लिए रोक लगाई गई थी। अहमदाबाद में आरक्षण की मांग को लेकर हुई थी रैली बता दें कि साल 2015 में पटेल की नेतृत्व वाली पाटीदारों ने अमहदाबाद में आरक्षण की मांग को लेकर व्यापक स्तर पर एक रैली निकाली थी। जिस पर पुलिस का कहना है कि इस आयोजन के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद भी लोगों ने व्यापक स्तर पर रैली निकाली। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने लोगों के गैरकानूनी ढ़ग से एकत्र होने पर प्राथामिकी दर्ज की थी।
हिंसा भड़काने का आरोप
इस पाटीदार आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल पर हिंसा भड़काने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर इससे पहले उन्हें अग्रिम जमानत दी थी। इससे पहले कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद करने की मांग करते हुए एक याचिका भी दायर की थी। जिसके बाद इस याचिका पर गुजरात सरकार को एक नोटिस जारी किया गया था।