नई दिल्ली: एन पी न्यूज 24 – अब पोस्ट ऑफिस खाताधारकों को अपना ही पैसा निकालने पर पैसे देना होगा. जी हां, अगर आप अपने पोस्ट ऑफिस अकाउंट से तय सीमा से अधिक रकम निकालने हैं, तो टैक्स देना पड़ेगा. पोस्ट ऑफिस खाताधारकों के लिए एक बुरी खबर साबित हो सकती है.
आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर आपने 1 सितंबर 2019 के बाद अपने खाते से वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम निकाली हैं, तो आपको 2 फीसदी TDS भरना पड़ेगा. इसके साथ पोस्ट ऑफिस को यह भी पक्का करना होगा कि खाताधारक का PAN कार्ड उनके सिस्टम में रजिस्टर्ड है.
बता दें कि हाल ही में केंद्र इस नियम से संबंधित प्रावधान लेकर आई है. सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 (Income Tax Act, 1961) में फाइनेंस एक्ट 2019 के अंतर्गत् यह प्रावधान किया है, जिसे 1 सितंबर 2019 से लागू कर दिया गया है.
यह रखें ध्यान…
बता दें कि इस नियम को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लागू किया है. इसलिए नकदी निकासी की संपूर्ण राशि पर पूरे वित्तीय वर्ष के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा. यदि आपने 31 अगस्त 2019 के पहले 1 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा पैसे निकाले हैं, तो 1 सितंबर के बाद किसी भी निकासी पर आपको 2 फीसदी का TDS देना पड़ेगा.
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