नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – नौकरीपेशा लोग जो इनकम टैक्स के दायरे में आते है उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. ऐसे लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने होते है. यह दिसंबर के अंत तक जमा करानी होती है लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते है उनकी सैलरी कट जाती है.
क्यों जमा करने होते है डाक्यूमेंट्स
आपसे मार्च से पहले पिछले 6 महीने में किये गए इन्वेस्टमेंट प्रूफ की कॉपी मांगता है. आपकी कंपनी आपको बाद में टैक्स ज्यादा या कम देने के झंझट से बचाने के लिए ऐसा करती है. ऐसा करने से आप और कंपनी दोनों किसी भी परेशानी से बच सकते है.
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कौन से डाक्यूमेंट्स जमा करने होते है
अपने हेल्थ पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है तो उसके कागजात जमा करने होंगे। आपके परिवार के किसी सदस्य ने हॉस्पिटल में इजाज कराया है तो उसकी भी रशीद देनी होगीं। अगर अपने हेल्थ चेक अप कराया है तो उसकी भी रशीद देनी होगी। अपने पेंशन सिस्टम, नेशनल सेविंग स्कीम, म्यूच्यूअल फंड, पीपीएफ में पैसा लगाया है तो इसका प्रूफ भी ऑफिस में जमा करना होगा। इसके साथ ही आपको अकाउंट स्टेटमेंट या पासबुक की कॉपी भी जमा करनी होगी।
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